SC extends deadline for Aadhaar linking for all services

The deadline to link one's Aadhaar for all services including bank accounts and mobile phones has been extended till March 31, 2018, the Supreme Court ordered on Friday.
Existing Aadhaar cardholders will have to furnish their details to open new bank accounts. Those who are yet to receive their unique identification number will have time until March to complete the process. Non-Aadhaar cardholders can open new accounts provided they furnish proof of application for an Aadhar card.
"Those who already have Aadhaar cannot go on [open a new bank account] without Aadhaar. If they have Aadhaar, they will have to furnish it to the bank," a bench led by Chief Justice Dipak Misra clarified on Friday.
बैंक खातों और मोबाइल फोन सहित सभी सेवाओं के लिए एक आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है।

मौजूदा आधार कार्डधारकों को नए बैंक खाते खोलने के लिए अपने विवरण प्रस्तुत करना होगा। जिन लोगों को अभी तक उनकी अद्वितीय पहचान संख्या प्राप्त नहीं हुई है, उनकी प्रक्रिया पूरी होने तक मार्च तक का समय होगा। आधार कार्ड के लिए गैर-आधार कार्डधारक नए खाते खोल सकते हैं, बशर्ते वे आवेदन का सबूत प्रस्तुत करते हैं।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को स्पष्टीकरण के आधार पर कहा, "जिन लोगों का आधार पहले से ही आधार है, वे बिना आधार के एक नया बैंक खाता खोल सकते हैं। अगर उनका आधार है तो उन्हें इसे बैंक में भेजना होगा।"

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