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The Government has announced new passport rules. The birth certificate was the main part of the procedure but now it will not be necessary to give a birth certificate to make a passport. As a proof of the date of birth, the government has eliminated the mandatory requirement of the birth certificate.
In the passport application, people will have to write the name of any one of their parent, either mother’s or father’s name instead of writing both the names. These rules have been made for Single Mother / Single Parents. Apart from this, Sadhus and Saints will now be able to write the names of their spiritual gurus instead of their parents’ names.
Also, there are many new rules, let’s take a look at these new rules
According to the news agency, Minister of State for External Affairs V.K. Singh said “While applying for the passport, transfer/school leaving / matriculation certificate, PAN card or Aadhaar card / e-Aadhaar as proof of date of birth will be given.”
Apart from these, a copy of the service records of the applicant, driving license, Election Photo Identity Card (EPIC) and LIC Policy Bond has also been given the valid document status for the DOB’s proof.
V.K. Singh added that new rules have also been provision for Government Servants who have not received “No Objection Certificate” from their departments/ministries.
Singh said, “The birth certificate issued by any other authority authorized under the Registrar of Births and Deaths, Municipal Corporations or Registration of Births and Deaths Act, 1969, will also be given as DOB-proof.”
Documentation for proof of birth
1. Birth certificate issued by the Registrar of births and deaths or the Municipal Corporation or any other approved authority to register the birth.
2. Transfer/ School leaving certificate/ Matriculation certificate issued by the school or recognized educational board
3. A copy of the service records of the applicant or the pay pension order (retired government employees)
4. Driving license
5. Election Photo Identity Card (EPIC)
6. LIC Policy Bond issued by the public life insurance companies
7. PAN card
8. Aadhaar/ E-aadhaar
provision for married/divorced person
1. Marriage certificate or annexure ‘K’ will not be required to give for married people.
2. Also, in case of a divorce, the divorced applicant will not have to give their spouse name.
3. Those who are born without marriage will have to give Annexure ‘G’ only. Parents will have to give affidavit on a plain paper for adopted children.
4. For orphan children, if the matriculation certificates or court certificates are not available then writing on their official letterhead by the head of the orphanage will be considered as DOB proof.
provision for government servants
1. Government Servants, who have not been able to obtain identity certificates/ no-objection certificates from their departments/ministries/ employers, now have to give a self-declaration letter.
provision for sadhu and saints (Monks And Ascetics)
1. He government has also approved a demand for monks and ascetics. Now they will be able to write their Guru’s name instead of their parents’.
2. But they have to give at least one document out of Election Photo Identity Card (EPIC), PAN Card or Aadhar Card
annexe
1. The number of annexe for a passport has also been reduced from 15 to 9.
2. Now, people will not need to give any annex as a notary or a Verifiable Affidavit of Judicial Magistrate. Printing an attachment on a plain paper will also work.
3. Annexes A, C, D, E, J, and K have been removed and some of them have also been merged
Urgent Passports
If, in the case of an immediate passport, if a government employee is not able to purchase NOC or identity certificate from his employer, he can submit a self-declaration that he has given a pre-notice letter to his employer that he is applying for a passport to the issuing authority.
In addition, although all annexes required the prior certification of a magistrate/executive magistrate/ first class magistrate, in future, all these annexes can now be in the form of a self-declaration by the applicant on plain paper.सरकार ने नए पासपोर्ट नियमों की घोषणा की है। जन्म प्रमाण पत्र प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा था लेकिन अब पासपोर्ट बनाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र देने के लिए आवश्यक नहीं होगा। जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में, सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्य आवश्यकता का सफाया कर दिया है।
पासपोर्ट आवेदन में, लोगों को दोनों नाम लिखने के बजाय उनके माता-पिता, माता या पिता का नाम किसी भी एक का नाम लिखना होगा। इन नियम एकल माता / एकल माता-पिता के लिए किए गए हैं। इसके अलावा, साधु और संत अब अपने माता-पिता के नाम के बजाय अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम लिख सकते हैं।
इसके अलावा, कई नए नियम हैं, आइए इन नए नियमों पर एक नज़र डालें
समाचार एजेंसी के अनुसार, विदेश राज्य मंत्री वी के के राज्य मंत्री सिंह ने कहा, "पासपोर्ट, स्थानांतरण / स्कूल छोड़ने / मैट्रिक सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या आधार कार्ड / ई-आधार के लिए आवेदन करते समय जन्म तिथि का प्रमाण दिया जाएगा।"
इसके अलावा, आवेदक के सेवा अभिलेखों की एक प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) और एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड को भी डीओबी के सबूत के लिए वैध दस्तावेज का दर्जा दिया गया है।
वी.के. सिंह ने कहा कि नए नियम भी सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रावधान हैं, जिन्होंने अपने विभागों / मंत्रालयों से "अस्वीकार प्रमाण पत्र" प्राप्त नहीं किया है।
सिंह ने कहा, "जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार, नगर निगमों या जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1 9 6 9 के पंजीकरण के तहत प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी डीओबी-प्रमाण के रूप में दिया जाएगा।"
जन्म के प्रमाण के लिए दस्तावेज
जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या नगर निगम या जन्म रजिस्टर करने के लिए किसी अन्य अनुमोदित प्राधिकारी।
2. स्कूल या मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण / स्कूल छोड़ने प्रमाणपत्र / मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
3. आवेदक के सेवा अभिलेखों की एक प्रति या वेतन पेंशन आदेश (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी)
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी)
6. सार्वजनिक जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी एलआईसी नीति बॉण्ड
पैन कार्ड
8. आधार / ई आधार
शादीशुदा / तलाकशुदा व्यक्ति के लिए प्रावधान
1. विवाहित लोगों के लिए विवाह प्रमाणपत्र या अनुलग्नक 'के' को देने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. इसके अलावा, तलाक के मामले में, तलाकशुदा आवेदक को अपने पति का नाम नहीं देना पड़ेगा।
3. जो शादी के बिना पैदा होते हैं उन्हें अनुलग्नक 'जी' ही देना होगा। दत्तक बच्चों के लिए सादा कागज पर माता-पिता को हलफनामा देना होगा
4. अनाथ बच्चों के लिए यदि मैट्रिक प्रमाणपत्र या अदालती प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं तो अनाथालय के मुखिया द्वारा अपने आधिकारिक लेटरहेड पर लिखे जाने पर डीओबी प्रमाण माना जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रावधान
1. सरकारी कर्मचारियों, जो अपने विभागों / मंत्रालयों / नियोक्ताओं से पहचान प्रमाण-पत्र / ना-आक्षेप प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, अब उन्हें आत्म-घोषणा पत्र देना होगा।
साधु और संतों के प्रावधान (भिक्षुओं और एसेकेटिक्स)
1. उन्होंने सरकार को भिक्षुओं और साधुओं की मांग को भी मंजूरी दी है। अब वे अपने माता-पिता की बजाए अपने गुरु का नाम लिखने में सक्षम होंगे।
2. लेकिन उन्हें चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी), पैन कार्ड या आधार कार्ड से कम से कम एक दस्तावेज देना होगा
उपभवन
1. पासपोर्ट के लिए अनुलग्नक की संख्या को भी 15 से 9 तक घटा दिया गया है
2. अब, लोगों को नोटरी या न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक सत्यापन शपथ पत्र के रूप में किसी भी अनुबंध को देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक सादे कागज पर एक अनुलग्नक छपाई भी काम करेगा।
3. ए, सी, डी, ई, जे, और कश्मीर को हटा दिया गया है और उनमें से कुछ भी मर्ज किए गए हैं
तत्काल पासपोर्ट
यदि, तत्काल पासपोर्ट के मामले में, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने नियोक्ता से एनओसी या पहचान प्रमाण पत्र खरीद नहीं पा रहा है, तो वह स्वयं-घोषणा प्रस्तुत कर सकता है कि उसने अपने नियोक्ता को पूर्व-नोटिस पत्र दिया है जिसे वह आवेदन कर रहा है जारी करने वाले प्राधिकारी को पासपोर्ट के लिए
इसके अलावा, हालांकि सभी अनुलग्नकों को मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पूर्व प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, भविष्य में, ये सभी अनुबंध अब आवेदक द्वारा सादा कागज पर स्व-घोषणा के रूप में हो सकते हैं।
The Government has announced new passport rules. The birth certificate was the main part of the procedure but now it will not be necessary to give a birth certificate to make a passport. As a proof of the date of birth, the government has eliminated the mandatory requirement of the birth certificate.
In the passport application, people will have to write the name of any one of their parent, either mother’s or father’s name instead of writing both the names. These rules have been made for Single Mother / Single Parents. Apart from this, Sadhus and Saints will now be able to write the names of their spiritual gurus instead of their parents’ names.
Also, there are many new rules, let’s take a look at these new rules
According to the news agency, Minister of State for External Affairs V.K. Singh said “While applying for the passport, transfer/school leaving / matriculation certificate, PAN card or Aadhaar card / e-Aadhaar as proof of date of birth will be given.”
Apart from these, a copy of the service records of the applicant, driving license, Election Photo Identity Card (EPIC) and LIC Policy Bond has also been given the valid document status for the DOB’s proof.
V.K. Singh added that new rules have also been provision for Government Servants who have not received “No Objection Certificate” from their departments/ministries.
Singh said, “The birth certificate issued by any other authority authorized under the Registrar of Births and Deaths, Municipal Corporations or Registration of Births and Deaths Act, 1969, will also be given as DOB-proof.”
Documentation for proof of birth
1. Birth certificate issued by the Registrar of births and deaths or the Municipal Corporation or any other approved authority to register the birth.
2. Transfer/ School leaving certificate/ Matriculation certificate issued by the school or recognized educational board
3. A copy of the service records of the applicant or the pay pension order (retired government employees)
4. Driving license
5. Election Photo Identity Card (EPIC)
6. LIC Policy Bond issued by the public life insurance companies
7. PAN card
8. Aadhaar/ E-aadhaar
provision for married/divorced person
1. Marriage certificate or annexure ‘K’ will not be required to give for married people.
2. Also, in case of a divorce, the divorced applicant will not have to give their spouse name.
3. Those who are born without marriage will have to give Annexure ‘G’ only. Parents will have to give affidavit on a plain paper for adopted children.
4. For orphan children, if the matriculation certificates or court certificates are not available then writing on their official letterhead by the head of the orphanage will be considered as DOB proof.
provision for government servants
1. Government Servants, who have not been able to obtain identity certificates/ no-objection certificates from their departments/ministries/ employers, now have to give a self-declaration letter.
provision for sadhu and saints (Monks And Ascetics)
1. He government has also approved a demand for monks and ascetics. Now they will be able to write their Guru’s name instead of their parents’.
2. But they have to give at least one document out of Election Photo Identity Card (EPIC), PAN Card or Aadhar Card
annexe
1. The number of annexe for a passport has also been reduced from 15 to 9.
2. Now, people will not need to give any annex as a notary or a Verifiable Affidavit of Judicial Magistrate. Printing an attachment on a plain paper will also work.
3. Annexes A, C, D, E, J, and K have been removed and some of them have also been merged
Urgent Passports
If, in the case of an immediate passport, if a government employee is not able to purchase NOC or identity certificate from his employer, he can submit a self-declaration that he has given a pre-notice letter to his employer that he is applying for a passport to the issuing authority.
In addition, although all annexes required the prior certification of a magistrate/executive magistrate/ first class magistrate, in future, all these annexes can now be in the form of a self-declaration by the applicant on plain paper.सरकार ने नए पासपोर्ट नियमों की घोषणा की है। जन्म प्रमाण पत्र प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा था लेकिन अब पासपोर्ट बनाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र देने के लिए आवश्यक नहीं होगा। जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में, सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्य आवश्यकता का सफाया कर दिया है।
पासपोर्ट आवेदन में, लोगों को दोनों नाम लिखने के बजाय उनके माता-पिता, माता या पिता का नाम किसी भी एक का नाम लिखना होगा। इन नियम एकल माता / एकल माता-पिता के लिए किए गए हैं। इसके अलावा, साधु और संत अब अपने माता-पिता के नाम के बजाय अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम लिख सकते हैं।
इसके अलावा, कई नए नियम हैं, आइए इन नए नियमों पर एक नज़र डालें
समाचार एजेंसी के अनुसार, विदेश राज्य मंत्री वी के के राज्य मंत्री सिंह ने कहा, "पासपोर्ट, स्थानांतरण / स्कूल छोड़ने / मैट्रिक सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या आधार कार्ड / ई-आधार के लिए आवेदन करते समय जन्म तिथि का प्रमाण दिया जाएगा।"
इसके अलावा, आवेदक के सेवा अभिलेखों की एक प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) और एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड को भी डीओबी के सबूत के लिए वैध दस्तावेज का दर्जा दिया गया है।
वी.के. सिंह ने कहा कि नए नियम भी सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रावधान हैं, जिन्होंने अपने विभागों / मंत्रालयों से "अस्वीकार प्रमाण पत्र" प्राप्त नहीं किया है।
सिंह ने कहा, "जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार, नगर निगमों या जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1 9 6 9 के पंजीकरण के तहत प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी डीओबी-प्रमाण के रूप में दिया जाएगा।"
जन्म के प्रमाण के लिए दस्तावेज
जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या नगर निगम या जन्म रजिस्टर करने के लिए किसी अन्य अनुमोदित प्राधिकारी।
2. स्कूल या मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण / स्कूल छोड़ने प्रमाणपत्र / मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
3. आवेदक के सेवा अभिलेखों की एक प्रति या वेतन पेंशन आदेश (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी)
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी)
6. सार्वजनिक जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी एलआईसी नीति बॉण्ड
पैन कार्ड
8. आधार / ई आधार
शादीशुदा / तलाकशुदा व्यक्ति के लिए प्रावधान
1. विवाहित लोगों के लिए विवाह प्रमाणपत्र या अनुलग्नक 'के' को देने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. इसके अलावा, तलाक के मामले में, तलाकशुदा आवेदक को अपने पति का नाम नहीं देना पड़ेगा।
3. जो शादी के बिना पैदा होते हैं उन्हें अनुलग्नक 'जी' ही देना होगा। दत्तक बच्चों के लिए सादा कागज पर माता-पिता को हलफनामा देना होगा
4. अनाथ बच्चों के लिए यदि मैट्रिक प्रमाणपत्र या अदालती प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं तो अनाथालय के मुखिया द्वारा अपने आधिकारिक लेटरहेड पर लिखे जाने पर डीओबी प्रमाण माना जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रावधान
1. सरकारी कर्मचारियों, जो अपने विभागों / मंत्रालयों / नियोक्ताओं से पहचान प्रमाण-पत्र / ना-आक्षेप प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, अब उन्हें आत्म-घोषणा पत्र देना होगा।
साधु और संतों के प्रावधान (भिक्षुओं और एसेकेटिक्स)
1. उन्होंने सरकार को भिक्षुओं और साधुओं की मांग को भी मंजूरी दी है। अब वे अपने माता-पिता की बजाए अपने गुरु का नाम लिखने में सक्षम होंगे।
2. लेकिन उन्हें चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी), पैन कार्ड या आधार कार्ड से कम से कम एक दस्तावेज देना होगा
उपभवन
1. पासपोर्ट के लिए अनुलग्नक की संख्या को भी 15 से 9 तक घटा दिया गया है
2. अब, लोगों को नोटरी या न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक सत्यापन शपथ पत्र के रूप में किसी भी अनुबंध को देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक सादे कागज पर एक अनुलग्नक छपाई भी काम करेगा।
3. ए, सी, डी, ई, जे, और कश्मीर को हटा दिया गया है और उनमें से कुछ भी मर्ज किए गए हैं
तत्काल पासपोर्ट
यदि, तत्काल पासपोर्ट के मामले में, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने नियोक्ता से एनओसी या पहचान प्रमाण पत्र खरीद नहीं पा रहा है, तो वह स्वयं-घोषणा प्रस्तुत कर सकता है कि उसने अपने नियोक्ता को पूर्व-नोटिस पत्र दिया है जिसे वह आवेदन कर रहा है जारी करने वाले प्राधिकारी को पासपोर्ट के लिए
इसके अलावा, हालांकि सभी अनुलग्नकों को मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पूर्व प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, भविष्य में, ये सभी अनुबंध अब आवेदक द्वारा सादा कागज पर स्व-घोषणा के रूप में हो सकते हैं।
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